एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज एकजुट

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एससी-एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज एकजुट 
प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर,  लायसेंस  निलंबित 
ग्वालियर। वोट के लिए राजनीतिक दलों द्वारा लम्बे समय से सवर्णों के साथ किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ अब इससे जुड़े विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर विरोध शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संसद में पारित एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ शहर और प्रदेश के साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। इसके चलते सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हंै, यह जमकर सरकार, मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते रोज जहां शहर में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के आवास का घेराव किया गया तो  मंत्री माया सिंह और रुस्तम सिंह को काले झण्डे दिखाकर सवर्ण समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया। इसके चलते अब पुलिस और प्रशासन को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है।  देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए संसद में पास किये गए एस.सी/एस.टी. एट्रोसिटी एक्ट में बदलावों के विरोध में 6 सितम्बर को आयोजित भारत बंद को प्रबुद्ध नागरिक मं अपना सक्रिय समर्थन देगा। यह निर्णय मंच की बैठक में सर्वसम्मति से लिया। उधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एससी-एसटी एक्ट के विरोध में 8 सितंबर को सवर्ण समाजों के साथ राजा मानसिंह चौराहे से 10 हजार लोगों के साथ कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 
ग्वालियर जिले में एससी/एसटी एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस के आहवान को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने जिले में आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी सभी शस्त्र लायसेंस अनुज्ञप्तियां, आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17-ख में प्रदत्त अधिकारों के तहत तत्काल प्रभाव से दिनांक 11 सितम्बर  रात्रि 12 बजे तक के लिये निलंबित किए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य के पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी के साथ ही सरकारी अस्प्ताल, निजी अस्प्ताल, नर्सिंग होम सहित अति आवश्यक सेवायें एवं शैक्षणिक सेवायें, बैंक एवं शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं निगम मण्डल आदि के कार्यालयों की सुरक्षा  में लगे कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। 

 



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